31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम, वरना नए साल में हो सकती है काफी मुश्किल 

साल 2024 स्टार्ट होते ही बैंक, इनकम टैक्स, निवेश तथा दस्तावेजों से जुड़े नए कानून लागू हो जाएंगे

यदि आपने वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी भरा नहीं है तो 31 दिसंबर से पहले पहले इसे दाखिल कर सकते हैं

जबकि देर से आयकर रिटर्न फाइल करने पर सबको 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी

यदि आय पांच लाख रुपये से कम है तो केवल एक हजार रुपये ही देने होंगे

यदि पहले दाखिल किए गए रिटर्न में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी केवल 31 दिसंबर 2023 तक ही डेडलाइन है

भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के लिए केवल 31 दिसंबर की डेडलाइन अभी तक तय की है

यदि लॉकर मालिक इसमें नाकाम रहते हैं तो लॉकर को फ्रीज कर दिया जाएगा

आरबीआई के अनुसार 8 अगस्त 202 को इसके लिए नए गाइडलाइंस जारी किए गए थे

इसके तहत जादातर बैंकों ने ग्राहकों के अधिकार जुड़े है एक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट तैयार किया था

इस मे कस्टमर के दस्तखत जरूरी हैं ज्यादातर लोग अपने बैंक लॉकर में गहने तथा जरूरी दस्तावेज वगैरह रखते हैं