सीबीआई, ईडी की जांच को विपक्ष को कोर्ट ने दिया ये जवाब... सत्य न्यूज़ हिंदी

सीबीआई, ईडी की जांच को विपक्ष को कोर्ट ने दिया ये जवाब…

CBI ED
 

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CBI ED: भारत एक स्वतंत्र देश हैं। यहां सभी को हर एक कार्य करने और कुछ भी बोलने का अधिकार हैं। हाल ही में भारत में लोक सभा चुनाव होने वाले हैं। जिसके कारण सभी राजनितिक दल अपनी अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं।

लेकिन कुछ समय से कुछ राजनितिक दलों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, की काफी समय से अलग अलग राज्यों में विपक्ष दलों की सरकार हैं। वहां पर ईडी और सीबीआई CBI ED जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी छापेमारी के सत्ता में बैठे मंत्रियों पर आरोप लगा कर उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज रही है।

जिसके तहत राज्य की विपक्षी सरकारें केंद्र में विराजमान मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रही है की मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। जो की देश के लोक तंत्र का अपमान है।

विपक्ष की CBI ED के दुरुपयोग की याचिका खारिज

भारत में इन दिनों CBI ED को लेकर अब चर्चा काफी तेज हो गई है। ऐसे में सियासी पारा दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। क्योंकि ईडी और सीबीआई CBI ED जांच एजेंसी को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था।

जिसमे विपक्ष के वकील ने अदालत में कहा था की भारत के राजनितिक दल के नेताओं को बेवजह फर्जी के केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ़ हैं।

देश के लोक तंत्र का अपमान है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूर्ण ने कहा कि सभी राजनितिक दल के नेता एक समान है इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूर्ण ने विपक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।

इन पार्टियों ने दायर की याचिका

सीबीआई और ईडी CBI ED के बढ़ते छापे मारी को लेकर भारत की कई राजनितिक पार्टियां घबराई हुई हैं। क्योंकि इन दिनों सीबीआई और ईडी ने बहुत सी छापेमारी की ओर बहुत से नेताओं को जेल भेजा है।

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जिसके बाद विपक्ष की पार्टियों जैसे कांग्रेस, टीएमसी, बीआरएस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, शिवसेना,एनपीसी,आप, सामाजवादी पार्टी, जेएमएम जैसी बड़ी पार्टियों ने याचिका दायर की और कहा की केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी CBI ED जैसी सरकार द्वारा निर्देशित जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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