अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह बड़ा निर्णय, अडानी परिणाम पर बोले…
सुप्रीम कोर्ट ने एक खबर में अडानी ग्रुप adani group पर लगाए गए इलज़ाम के आधार पर जांच सेबी से लेकर एसआईटी को देने की दरखास्त ख़ारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा करने के लिए कोई खास वजह प्रस्तुत नहीं कर पाए।
उच्च न्यायालय के मुख्य जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ Dhananjaya Yeshwant Chandrachud की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने बताया कि सेबी ने अडानी ग्रुप adani group से जुड़े 22 मैटर में से 20 की तलाश पूरी कर ली है। उच्च न्यायालय ने सेबी को बाक़ी बचे दो केस की छानबीन तीन महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय ने सेबी को यह आदेश भी दिया है कि यदि हिडनबर्ग ने किसी क़ानून का विरोध,किया है, जिसकी वजह से भारतीय निवेशकों को घाटा हुआ है तो उसकी भी छानबीन करे।
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मुख्य जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने निर्णय पढ़ते हुए बोला की, ”बिना पक्के सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की खबर या किसी संगठन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
इनके पास अभी कोई पक्के सबूत नहीं है
कोर्ट ने कहा कि सेबी को सीमित करने के मुद्दे में कोर्ट के पास लिमिटेड ताक़त हैं अडानी गुरुप adani group ने हिंडनबर्ग की खबर में लगाए गए इलज़ाम को गलत बताया था।
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कोर्ट ने अपने निर्णय में बतया कि हिंडनबर्ग या इस तरह की दूसरी ख़बरों के आधार पर अलग जाँच पड़ताल का हुक्म नहीं दिया जा सकता है।
उच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद अडानी ग्रुप adani group के चेयरमैन गौतम अडानी adani group ने बताया, ”उच्च न्यायालय के फ़ैसले से सच्चाई सामने आ गई है। सत्यमेव जयते मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ जो हम सब के साथ खड़े रहे। भारत के विकास के सफर में हमारा विनम्र भूमिका जारी रहेगा. जय हिन्द.’