कोर्ट ने किया फैसला जानिए कब होगा निकाय चुनाव?
Nikay chunav up : दिल्ली के बाद अब यूपी में निकाय चुनाव को लेकर राजनितिक दल चुनाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सभी उम्मीदवार जो पार्टी से टिकेट की उम्मीद लिए पार्टियों के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं।
टिकेट के बटने का इंतजार कर रहे हैं। हालंकि टिकेट उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भी कर दिया गया हैं। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक निश्चित समय के लिए रोक दिया है।
जिसके चलते एक लंबे समय से निकाय चुनाव टलता दिखाई दे रहा हैं। क्योंकि Nikay chunav up का आरक्षण सूची जारी होने के बाद कुछ लोगों ने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाए हैं।
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जिसके चलते इलाहाबाद ने विचार विमर्श कर एक निश्चित समय के लिए स्टे लगा दिया हैं। यही कारण है। की निकाय चुनाव होने में इतना समय लग रहा है।
Nikay chunav up में क्यों हो रही है देरी
यूपी निकाय चुनाव जल्द होने वाले थे। लेकिन Nikay chunav up आरक्षण सूची जारी होने के बाद बहुत से लोगों ने इस मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए जिसके चलते इलाहाबाद कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया
जिसके चलते राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी कर कोर्ट को बताया की 2022 का निकाय चुनाव 2017 के नियम के तहत ही किया जा रहा है।
ये Nikay chunav up नियमानुसार किया जा रहा है। सरकार ने इस सवाल को लेकर इलाहाबाद कोर्ट की पीठ संतुष्ट नहीं हुई थी।
जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अभी भी सुवाई ना होने पर कोर्ट ने शीतकालीन सत्र में भी सुनवाई करने को कहा है।
इलाहाबाद कोर्ट ने कहा जनवरी हो निकाय चुनाव
निकाय चुनाव लगातार टलता जा रहा है। जिसके चलते राजनितिक दल एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं। की सत्ता पक्ष के कारण ही निकाय चुनाव टल रहा है। क्योंकि 2022 में होने वाला निकाय चुनाव काफी समय ले रहा है।
ऐसे में कोर्ट अपनी ओर से भी कोई एहम फैसला नही कर पा रहा था। कोर्ट ने लगातर तीन बार सुनवाई नहीं की बल्कि सूचना जारी की थी। लेकिन शीतकालीन सत्र के चलते इलाहाबाद कोर्ट में छुट्टी होने वाली थी।
ऐसे में सत्य न्यूज हिंदी के सूत्रों के मुताबिक मार्च 2023 में चुनाव होने की संभावना जताई थी। क्योंकि फरवरी माह में यूपी बोर्ड परीक्षा आरंभ हो जायेगी।
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इस लिए निकाय चुनाव होने में समय लग रहा था। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद कोर्ट ने निकाय चुनाव का रास्ता साफ करते हुए निकाय चुनाव कराने के लिए आदेश राज्य सरकार को दे दिए हैं।
और इलाहाबाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जनवरी माह में चुनाव करने को कहा है लेकिन यदि राज्य सरकार को कोई आपत्ती हुई तो यूपी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है।