Pakistani Artists को रोजगार देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पाकिस्तानी कलाकारों Pakistani Artists को काम देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनियों company, भारतीय नागरिकों Indian citizens, संघों associations और फर्मों firms पर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार Pakistani Artist को काम पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना Sanjiv Khanna और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पहले मामले की सुनवाई की। उन् होंने विशेष अनुमति याचिका special leave petition पर अपनी अनिच्छा का संकेत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के वकील को इस पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
याचिकाकर्ता इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए:सुप्रीम कोर्ट Supreme Court
पीठ ने कहा, “हम आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसी कारण विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।”उन् होंने कहा कि याचिकाकर्ता इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए।
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बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने अक्टूबर में फ़ैज़ अनवर क़ुरैशी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में मांगी गई राहत सांस्कृतिक सद्भाव, शांति और एकता को बढ़ावा नहीं देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने Pakistani Artists पर दिया विश्व कप क्रिकेट का उदाहरण ।
उसने कहा कि फिल्म उद्योग में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों Pakistani Artists और अभिनेताओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले गैर-वैधानिक संघ द्वारा पारित प्रस्तावों या नोटिसों को केंद्रीय और राज्य सरकारों State government द्वारा जारी की जाने वाली वैधानिक अधिसूचनाओं में अनुवादित करने की अपील नहीं की जा सकती है ।
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उसने कहा कि पाकिस्तान Pakistan की टीम भारत में क्रिकेट विश्व कप Cricket World Cup खेलती रही है और संविधान के अनुच्छेद 51 Article 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय सकारात्मक कदमों के कारण ऐसा हुआ है।